देहरादून।, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 21 दिन के लॉक डाउन के बाद 19 दिन यानी लॉक डाउन पार्ट 2 के नियमों को लागू करने पर हुई चर्चा। कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लॉक डाउन पार्ट 2 (19 दिन यानी 03 मई तक) के नियमों को लागू करने पर हुई चर्चा।,
1. सभी प्रकार की उड़ाने बंद रहेंगी, ट्रेनें, परिवहन सेवाएं राज्य में भी बंद रहेंगी।
2. शादी करने को उत्तराखंड मंत्री परिषद ने दी छूट।
3. घर के अंदर 5 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेसिंग के साथ शादी करने को अनुमति।
4. अन्त्येष्टि में 20 आदमियों को मंजूरी।
5. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी।
6. 5 आदमियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर रहेगी पाबन्दी।
7. शादी और अंत्येष्टि के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी।
8. 20 अप्रैल के बाद उद्योग चलाने के लिए राज्य में भी छूट। इसके लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। सभी उद्योगों को उद्योग शुरू करने के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति।
9. कल से सचिवालय और विधानसभा खुलेगी।
10. कल से मंत्री विधानसभा में बैठ सकेंगे।
11. अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे।
12. सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
13. चार धामोंं के कपाट खुलने के समय आम जनता चारों धामों में मौजूद नहींं होगी। वहीं इसके उलट भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी की थी, लॉक डाउन पार्ट 02 की गाइडलाइंस। 'कोरोनो वायरस' के संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 मई तक 19 दिनों के लिए लॉकडाउन 2.0 की घोषणा करने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिसके अनुसार कुछ चीजों में पूरी तरह से प्रतिबंध है तो कुछ में शर्तों के साथ आंशिक रूप से छूट दी गई है। परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी पूरी तरह से सील ही रहेंगे। बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि खेतीहारी-किसानों से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही फेस मास्क (मुंह कवर करना) अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। देश में अब मंगलवार तक 11,439 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जबकि 377 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं मंगलवार तक करीब 1306 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
लॉकडाउन 2.0 यानी (3 मई तक) इन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध
1.मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
2. थूकने पर लगेगा जुर्माना।
3. शादी ब्याह के समारोह, जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
4.घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। टैक्सी सर्विस भी बंद रहेंगी।
5. स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक।
जिन चीजों पर छूट दी गई है वे निम्नांकित है।
1. किसानों को फसल की कटाई के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं।
2. खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
3. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
4. कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
5. कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गई है।
6. हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथौलौजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी।
7. बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
8. पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे
9. एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी