देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने रंगदारी और ब्लैक मेलिंग के आरोप में जेल गए पर्वतजन न्यूज पोर्टल के सम्पादक शिवप्रसाद सेमवाल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल गिरफ्तारी मामले में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की एकलपीठ में हुई। बताते चलें कि मामला क्या था 27 अक्टूबर 2019 को नीरज राजपूत ने अमित पाल और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ देहरादून के सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि शिव प्रसाद सेमवाल और अमित पाल ने खबर प्रकाशित करके उनकी राजनैतिक छवि को धूमिल करने और ब्लैक मेलिंग करने का प्रयास किया। इससे उनकी राजनैतिक छवि धूमिल भी हुई। 22 नवंबर 2019 को देहरादून की नेहरू कॉलोनी स्थित उनके आवास से शिव प्रसाद सेमवाल की गिरफ्तारी की गई। सुनवाई के दौरान सेमवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता वी.बी.एस.नेगी ने न्यायालय को बताया कि शिव प्रसाद को साजिशन फंसाया गया है। उन्होंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया और ना ही किसी से कभी रंगदारी वसूली बल्कि उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की है। अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया की निष्पक्ष पत्रकारिता करने की वजह से ही उन्हें यह सजा दी गई है ।